RTI First Appeal (प्रथम अपील)

जब समय पर सूचना न मिले या अधूरी सूचना मिले, तब नागरिक को प्रथम अपील (First Appeal) करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रथम अपील (First Appeal) क्या है?

यदि आपने RTI आवेदन दिया है लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं हुई, या जो सूचना प्राप्त हुई है वह अधूरी, गलत, भ्रामक अथवा असंतोषजनक है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रथम अपील (First Appeal) कर सकते हैं।

प्रथम अपील RTI Act 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत की जाती है।

महत्वपूर्ण बात

प्रथम अपील उसी विभाग के First Appellate Authority (FAA) के पास की जाती है, जहाँ आपने RTI आवेदन दिया था।

प्रथम अपील क्यों की जाती है?

RTI कानून का उद्देश्य नागरिकों को समय पर सही सूचना उपलब्ध कराना है। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रथम अपील के माध्यम से संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से न्याय की मांग की जाती है।

  • समय सीमा के भीतर सूचना नहीं मिली।
  • आंशिक (Partial) सूचना दी गई।
  • गलत अथवा भ्रामक सूचना प्रदान की गई।
  • बिना उचित कारण आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।
  • अनावश्यक शुल्क की मांग की गई।
  • RTI आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

RTI Act की धारा 19(1)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) नागरिक को यह अधिकार देती है कि यदि लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer - PIO) द्वारा निर्धारित समय में सूचना प्रदान नहीं की जाती या प्राप्त सूचना से आवेदक संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपील कर सकता है।

यह अपील विभाग के उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जो PIO से वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होता है और जिसे First Appellate Authority (FAA) कहा जाता है।

प्रथम अपील का उद्देश्य

  • नागरिक को समय पर सूचना दिलाना।
  • PIO की लापरवाही की समीक्षा कराना।
  • अधूरी सूचना को पूर्ण कराना।
  • गलत सूचना को सही कराना।
  • सूचना प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करना।
  • विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  • RTI कानून का सही पालन कराना।
  • पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना।

उदाहरण

मान लीजिए आपने नगर निगम से किसी सड़क निर्माण कार्य की लागत, ठेकेदार का नाम एवं भुगतान विवरण मांगा।

30 दिनों के बाद भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

ऐसी स्थिति में आप उसी विभाग के First Appellate Authority (FAA) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

ध्यान दें : प्रथम अपील करने के लिए नया RTI आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने पुराने RTI आवेदन का संदर्भ देकर अपील कर सकते हैं।

अगले भाग में

✔ प्रथम अपील करने की समय सीमा
✔ किन परिस्थितियों में प्रथम अपील करें?
✔ आवश्यक दस्तावेज
✔ First Appellate Authority (FAA) कौन होता है?