द्वितीय अपील क्या है?
यदि आपने RTI आवेदन दिया, उसके बाद प्रथम अपील भी की,
फिर भी सूचना प्राप्त नहीं हुई या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA)
का निर्णय संतोषजनक नहीं है,
तो आप सूचना आयोग में
Second Appeal (द्वितीय अपील)
दायर कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण
द्वितीय अपील RTI Act 2005 की
धारा 19(3)
के अंतर्गत की जाती है।
अगले भाग में
✔ 90 दिन की समय सीमा
✔ आवश्यक दस्तावेज
✔ सूचना आयोग में अपील कैसे करें
✔ CIC एवं SIC का परिचय